कोरोना वायरसः समाचार पत्रों को लेकर अफवाह फैलाई तो जाएंगे जेल
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने समाचार पत्र वितरण में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। बताया कि समाचार पत्र वितरण को अत्यंत आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। कोई भी समाचार पत्र में वायरस होने की अफवाह नहीं फैलाएगा। इसकी कहीं से सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक सेवा बाधित करने के आरोप में धारा-188 में कार्रवाई कर जेल भेजेंगे।
डीएम ने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में समाचार पत्र ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके बिना जनता से जुड़ी हुई जानकारियां, निर्देश, लागू की गई व्यवस्था की जानकारी जनता तक पहुंचाना और जनता का फीड बैक लेना आदि कार्य संभव नहीं है। डीएम ने मंगलवार को इस सम्बंध में जिले के सभी अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया।
कहा कि समाचार पत्र ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना संक्रमण की आधिकारिक जानकारी जनता को दी जा सकती है। डीएम ने बताया कि समाचार पत्र वितरण से जुड़े सभी स्थानों को सेनेटाइज किया जाता है। वहां स्प्रे किया जाता है। इसलिए कोई भी न्यूज़ पेपर हॉकर्स का बहिष्कार नहीं करेगा। सभी लोग अखबार बेफिक्र होकर पढ़ें। केवल पुराने न्यूज़ पेपर, मैगज़ीन, किताबों की रद्दी में सीलन, गर्दा और फफूंदी, वायरस होता है उसे अपने घर से बाहर निकालें।